Skip to content
Poltix Insight Poltix Insight Poltix Insight

तथ्य, विश्लेषण और भरोसा

Poltix Insight Poltix Insight Poltix Insight

तथ्य, विश्लेषण और भरोसा

  • भारत
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • फाइनेंस
  • खेल
  • विज्ञान-टेक्नोलॉजी
  • सोशल
  • मत एवं विश्लेषण
  • भारत
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • फाइनेंस
  • खेल
  • विज्ञान-टेक्नोलॉजी
  • सोशल
  • मत एवं विश्लेषण
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Poltix Insight Poltix Insight Poltix Insight

तथ्य, विश्लेषण और भरोसा

Poltix Insight Poltix Insight Poltix Insight

तथ्य, विश्लेषण और भरोसा

  • भारत
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • फाइनेंस
  • खेल
  • विज्ञान-टेक्नोलॉजी
  • सोशल
  • मत एवं विश्लेषण
  • भारत
  • विदेश
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • फाइनेंस
  • खेल
  • विज्ञान-टेक्नोलॉजी
  • सोशल
  • मत एवं विश्लेषण
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

मद्रास हाईकोर्ट बोला-पहली शादी से अनजान दूसरी पत्नी आरोपी नहीं:लेकिन उसे पति का रिश्तेदार भी नहीं मान सकते

By देश | दैनिक भास्कर
September 15, 2026 3 Min Read
Comments Off on मद्रास हाईकोर्ट बोला-पहली शादी से अनजान दूसरी पत्नी आरोपी नहीं:लेकिन उसे पति का रिश्तेदार भी नहीं मान सकते
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की पहली शादी से अनजान दूसरी पत्नी पर बिगैमी (दूसरी शादी) का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी महिला पति की रिश्तेदार नहीं मानी जाएगी। इसलिए उस पर BNS की धारा 85 के तहत क्रूरता का केस भी नहीं चलेगा। याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि शादी के समय उसे पति की पहली शादी की जानकारी नहीं थी। पति ने यह बात उससे छिपाई थी। महिला ने कहा कि इस मामले में उसे धोखा दिया गया और वह अपराध में शामिल नहीं थी। जस्टिस एन रमेश ने मंगलवार को राजलक्ष्मी बनाम द स्टेट मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। महिला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। यह मामला ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में दर्ज केस से जुड़ा था। केस पहली पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। कोर्ट बोला- दूसरी पत्नी का न खून का रिश्ता, न रिश्तेदारी कोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 85, IPC की धारा 498A के अनुरूप है। यह धारा किसी पीड़ित महिला के पति, पति के रिश्तेदार की ओर से की गई क्रूरता पर लागू होती है। यह प्रावधान सामान्य तौर पर हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। यह पति और उसके रिश्तेदारों तक सीमित है। रिश्तेदारी आम तौर पर खून, शादी या गोद लेने के रिश्ते से बनती है। कोर्ट ने कहा कि जिस दूसरी पत्नी को पति की पहली शादी की जानकारी नहीं थी, वह पति की रिश्तेदार नहीं मानी जा सकती। ऐसे में पति ने दोनों महिलाओं को धोखा दिया। इसलिए दोनों महिलाओं को आरोपी और पीड़ित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सागरी हेमब्रम बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एनआर मामले का भी हवाला दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि IPC की धारा 494 उस व्यक्ति पर लागू होती है, जो वैध शादी के रहते दूसरी शादी करता है। यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती, जिससे वह दूसरी शादी करता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यही तर्क BNS की धारा 85 पर भी लागू होता है। बिगैमी के प्रावधान पर टिप्पणी कोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 82 में वही प्रावधान हैं, जो इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धाराओं 494 और 495 में थे। इसके तहत उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है, जो पहली शादी और जीवनसाथी के जिंदा रहते दूसरी शादी करता है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पति पहली शादी की बात छिपाता है, तो इस प्रावधान के तहत सजा बढ़ जाती है। यानी बिगैमी का आरोपी वही व्यक्ति होता है, जिसका जीवनसाथी पहले से जीवित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरी पत्नी को जानकारी या उसकी भागीदारी दिखाने वाली कोई सबूत नहीं होने पर उसे मामले में नहीं घसीटा जा सकता। दूसरी पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता अपराधी नहीं है। न उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हालांकि जानकारी नहीं होने के दावे की जांच की जानी चाहिए। क्रूरता के केस पर कोर्ट ने कहा कि महिला पति की रिश्तेदार नहीं है। उसे भी पति से धोखा मिला। इन बातों को देखते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला किया।
Author

देश | दैनिक भास्कर

Follow Me
Other Articles
Previous

बेलगावी में फ्रिज फटा, 4 महिलाओं की मौत:शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट की आशंका; घर में लगी आग से दो झुलसे

Next

अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में धुआं:पायलट के संदेह पर अलर्ट जारी, लखनऊ डायवर्ट; प्लेन में 109 यात्री सवार थे

हाल की खबरें

  • तमिलनाडु: हाईवे बोर्ड पर हिंदी लिखने पर 2 अधिकारी सस्पेंड:तमिल-अंग्रेजी में जगहों के नाम लिखने का नियम; 2026 में तीसरी बार हिंदी शब्द मिटाए गए
  • तमिलनाडु: हाईवे बोर्ड पर हिंदी लिखने पर 2 अधिकारी सस्पेंड:तमिल-अंग्रेजी में जगहों के नाम लिखने का नियम; 2026 में तीसरी बार हिंदी शब्द मिटाए गए
  • तमिलनाडु: हाईवे बोर्ड पर हिंदी लिखने पर 2 अधिकारी सस्पेंड:तमिल-अंग्रेजी में जगहों के नाम लिखने का नियम; 2026 में तीसरी बार हिंदी शब्द मिटाए गए
  • भागवत बोले- धर्म संकट में आया तो देश खामियाजा भुगतेगा:धर्म और राष्ट्र अलग-अलग नहीं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर
  • भागवत बोले- धर्म संकट में आया तो देश खामियाजा भुगतेगा:धर्म और राष्ट्र अलग-अलग नहीं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर

हाल की टिप्पणियाँ

No comments to show.

समाचार संग्रह

  • October 2026
  • September 2026
  • August 2026
  • July 2026

श्रेणियाँ

  • Uncategorized
  • खेल

Contact Us:

Address:
267/463 SEC-26, PRATAP NAGAR,
SANGANER, JAIPUR,
RAJASTHAN - 302033

Phone: +91 99296 80280
Email: info@poltixinsight.com

About US:

Poltix Insight is an independent digital news platform delivering accurate, unbiased coverage of Indian politics, governance, elections, economy, and current affairs with reliable reporting and in-depth analysis.

Copyright 2026 — Poltix Insight. All rights reserved. Blogsy WordPress Theme