सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे बाद में खंडपीठ (Division Bench) ने भी बरकरार रखा। खंडपीठ के इसी फैसले को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। सरकार ने अभी तक नहीं की अपील दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील नहीं की है। जबकि ट्रेनी SI लगातार सरकार से मांग कर रहे है कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करके मजबूत पैरवी करें। सरकार ने एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ ने भी देरी माफी के साथ अपील फाइल की थी। बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे खंडपीठ ने 4 अप्रेल 2026 को फैसला सुनाते हुए बरकरार रखा था। — मामले से जुड़ी ये खबरें भी पढ़िए- एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी:हाईकोर्ट की एकलपीठ का फैसला बरकरार; कहा- आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 रद्द की:आदेश- जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने, उन्हें पुरानी जॉब वापस मिलेगी
