सहकारिता विभाग की ओर से टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को भी विभागीय जांच प्रस्तावित होने से सस्पेंड कर दिया है। इसके आदेश सहकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा में मंगलवार को जारी किए हैं। यादव के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्रवाई प्रस्तावित है। यह कार्रवाई किसी तरह से प्रभावित नहीं, इसके लिए विभाग ने उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को सस्पेंड किया है। सुविधा शुल्क की डिमांड विभागीय जानकारी के अनुसार, उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव जिले के कई सहकारी व्यवस्थापकों से सुविधा शुल्क की डिमांड करता था। नहीं देने पर उन्हें परेशान करता था। कुछ व्यवस्थापकों ने उसकी शिकायत गुप्त रूप से विभाग को जयपुर भेजी थी, विभाग को शिकायत मिलने के बाद की उप रजिस्ट्रार को जयपुर मुख्यालय से सस्पेंड कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा टोंक सहकारी उप रजिस्ट्रार रविंद्र सिंह यादव जिनको सस्पेंड कर आदेश जारी कर निलंबन की अवधि का मुख्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर तय किया गया है। वे बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
