झालावाड़ की स्पेशल पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि यह मामला 14 अप्रैल 2025 को सामने आया था। पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी 13 अप्रैल 2025 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। सीकर में किया रेप
पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान आरोपी से हो गई थी, जो उनके पड़ोसी की मौसी का लड़का है।
पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बस में बिठाकर देवरीघटा से मनोहरथाना ले गया। वहां से वे सीकर गए, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 27 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने 2 अगस्त 2025 को कोर्ट में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 18 गवाह और 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
