भीलवाड़ा की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल पुलिस लाइन भीलवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में स्टूडेंट्स को पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह और घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट अशोक जैन ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य एवं बाल विवाह और घरेलू हिंसा विषय पर स्टूडेंट्स को सरल एवं व्यावहारिक भाषा में जानकारी दी। बाल विवाह कानूनन अपराध उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है,घरेलू हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है तथा बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में तुरंत जानकारी देना, सहायता लेना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें चाइल्ड लाइन, 1098 या पुलिस CMPO को दे और घरेलू हिंसा की स्थिति में 181 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और सूचना दें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह नहीं करने, जानकारी में आते ही रोकने का प्रयास करें, एवं घरेलू हिंसा का विरोध करने की शपथ भी दिलाई गई। समाज में फैलाएं जागरूकता कार्यक्रम के अंत में स्टूडेंट्स को आह्वान किया गया कि वे जागरूक नागरिक बनकर न केवल स्वयं सुरक्षित रहें बल्कि समाज में भी बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं,बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोकें और बचपन व भविष्य की रक्षा करें और इस का संदेश को जन-जन तक पहुंचाएं। सेमिनार में स्कूली स्टूडेंट्स के साथ ही प्रोफेसर सौरभ गौड़,वरिष्ठ अध्यापक श्वेता खंडेलवाल,अध्यापक रश्मि शर्मा एवं मुराद अली मौजूद रहे।
